कटनी नगर निगम की संपदा शाखा में एनओसी जारी करने के बदले 20 हजार रुपए रिश्वत लेने के आरोप में सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी आलोक गर्ग को निलंबित किया गया है। निगमायुक्त तपस्या परिहार ने सोमवार शाम निलंबन का आदेश जारी किया। लोकायुक्त पुलिस ने गर्ग को रिश्वत लेते पकड़ा था।
जानकारी के मुताबिक, 23 अक्टूबर 2026 को लोकायुक्त संगठन, जबलपुर संभाग की विशेष पुलिस स्थापना टीम ने ट्रैप कार्रवाई की थी। टीम ने शिकायत के आधार पर आलोक गर्ग को रिश्वत लेते पकड़ा।
लोकायुक्त कार्यालय ने कार्रवाई के संबंध में नगर निगम को पत्र भेजा था। पत्र में कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई थी।
निगमायुक्त के आदेश में कहा गया है कि आलोक गर्ग का कृत्य शासकीय सेवक के आचरण के खिलाफ है। आदेश के मुताबिक, यह मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1965 के नियम 3 (1) और (2) का उल्लंघन है।